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हाईकोर्ट से कर्मचारियों को बड़ी राहत, 3 जनवरी 2022 से पहले नियुक्त कर्मियों को मिलेगा संशोधित वेतन लाभ

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हाईकोर्ट से कर्मचारियों को बड़ी राहत, 3 जनवरी 2022 से पहले नियुक्त कर्मियों को मिलेगा संशोधित वेतन लाभ

पोल खोल न्यूज़ | शिमला

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से राज्य के हजारों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा दायर एक अपील को वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया गया, जिससे 3 जनवरी 2022 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ को बताया गया कि राज्य सरकार ने 4 अप्रैल 2026 को नई अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2022 में संशोधन से संबंधित है।

संशोधन के अनुसार, 3 जनवरी 2022 से पहले नियुक्त सभी कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का लाभ मिलेगा। अदालत को यह भी बताया गया कि संबंधित मामले में प्रतिवादी अशोक कुमार की नियुक्ति 18 सितंबर 2020 को अनुबंध आधार पर हुई थी, जो निर्धारित कट-ऑफ तारीख से पहले है। ऐसे में वह भी इस लाभ के पात्र बन गए हैं।

सरकार द्वारा अपील वापस लेने के बाद अदालत ने “राज्य सरकार बनाम अशोक कुमार” से जुड़े सभी लंबित मामलों और आवेदनों का भी निपटारा कर दिया। इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है।

प्री-स्कूलों के लिए नया कानून लागू, हाईकोर्ट ने कार्यवाही की समाप्त

दूसरे मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्री-स्कूलों के पंजीकरण और विनियमन से जुड़े मामले में कार्यवाही बंद करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की पीठ ने राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर संतोष जताया।

सरकार ने अदालत को 17 मार्च 2026 की अधिसूचना प्रस्तुत करते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सेंटर (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2017 को आधिकारिक रूप से प्रकाशित कर दिया गया है।

अदालत ने माना कि पूर्व आदेशों का पालन किया जा चुका है, जिसके चलते निष्पादन कार्यवाही और लंबित आवेदनों को समाप्त कर दिया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि प्री-स्कूल संचालन से जुड़े नियमों को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है और औपचारिक अधिसूचना शीघ्र जारी की जाएगी।


📌 इन्फो बॉक्स

📍 मामला 1: वेतन संशोधन

  • कट-ऑफ तारीख: 3 जनवरी 2022
  • लाभार्थी: इस तिथि से पहले नियुक्त कर्मचारी
  • फैसला: सरकार ने अपील वापस ली, हाईकोर्ट ने खारिज की
  • परिणाम: संशोधित वेतनमान का लाभ मिलेगा

📍 मामला 2: प्री-स्कूल नियम

  • कानून: अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एक्ट 2017
  • स्थिति: आधिकारिक रूप से प्रकाशित
  • हाईकोर्ट का निर्णय: कार्यवाही समाप्त
  • अगला कदम: नियमों की अधिसूचना जल्द जारी

📊 प्रभाव:

  • हजारों कर्मचारियों को आर्थिक राहत
  • प्री-स्कूलों के संचालन में स्पष्ट नियम और पारदर्शिता

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