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वित्तीय संकट में हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला: वेतन का हिस्सा 6 माह के लिए स्थगित

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वित्तीय संकट में हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला: वेतन का हिस्सा 6 माह के लिए स्थगित

पोल खोल न्यूज़ । शिमला

हिमाचल प्रदेश में जारी वित्तीय संकट के बीच सरकार ने बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन का हिस्सा अस्थायी रूप से स्थगित करने के आदेश जारी किए हैं।

अधिसूचना के अनुसार मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और डीजीपी स्तर के अधिकारियों के वेतन का 30 प्रतिशत अगले छह माह तक स्थगित रहेगा। वहीं सचिव, विभागाध्यक्ष, आईजी, डीआईजी, एसपी और वन विभाग के अधिकारियों के वेतन का 20 प्रतिशत हिस्सा अस्थायी रूप से रोका जाएगा।

यह व्यवस्था अप्रैल 2026 के वेतन (जो मई में वितरित होगा) से लागू होगी। सरकार का कहना है कि यह कदम राज्य की कमजोर आर्थिक स्थिति को संभालने और वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने के लिए उठाया गया है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह वेतन कटौती नहीं, बल्कि अस्थायी स्थगन है और रोकी गई राशि भविष्य में वित्तीय स्थिति सुधरने पर जारी की जाएगी। यह राशि पेंशन और लीव एनकैशमेंट जैसे लाभों में भी शामिल रहेगी।

इसके अलावा बोर्ड, निगम, पीएसयू, विश्वविद्यालय और अनुदान प्राप्त संस्थाओं को भी इस व्यवस्था को अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। ई-सैलरी सिस्टम में इसका पूरा विवरण उपलब्ध रहेगा। जिन अधिकारियों पर ऋण चल रहा है, उन्हें राहत देते हुए सरकार ने विकल्प दिया है कि वे आवेदन कर ईएमआई कटने के बाद बची राशि पर ही स्थगन लागू करवा सकते हैं।

सीएम समेत जनप्रतिनिधियों पर भी असर

सरकार ने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष और विधायकों के वेतन का हिस्सा भी अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत मुख्यमंत्री के वेतन का 50 प्रतिशत, उपमुख्यमंत्री व मंत्रियों तथा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का 30 प्रतिशत और विधायकों का 20 प्रतिशत वेतन अगले छह माह तक स्थगित रहेगा।

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि स्थगित वेतन को कटौती नहीं माना जाएगा और इसे राज्य की वित्तीय स्थिति के आधार पर भविष्य में जारी किया जाएगा। यह कदम वित्तीय संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में लागू किया गया है।

गौरतलब है कि 21 मार्च को बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने 3 से 50 प्रतिशत तक वेतन स्थगित करने की घोषणा की थी। हालांकि 15 अप्रैल को ग्रुप-ए और ग्रुप-बी अधिकारियों के 3 प्रतिशत वेतन स्थगन का निर्णय वापस ले लिया गया था।

इन्फो बॉक्स:

  • अवधि: 6 माह
  • लागू: अप्रैल 2026 वेतन (मई में देय)
  • वरिष्ठ अधिकारी: 30% वेतन स्थगित
  • अन्य अधिकारी: 20% वेतन स्थगित
  • मुख्यमंत्री: 50% वेतन स्थगित
  • मंत्री/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष: 30% स्थगित
  • विधायक: 20% स्थगित
  • प्रकृति: कटौती नहीं, अस्थायी स्थगन

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