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इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में बड़ा बदलाव

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इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में बड़ा बदलाव

आय सीमा लागू, पुराने आवेदन रद्द — अब नए सिरे से होगी पूरी प्रक्रिया

पोल खोल न्यूज़ | शिमला

हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में अहम संशोधन किया है। पहले इस योजना के तहत वार्षिक आय की कोई शर्त नहीं थी, लेकिन अब सरकार ने पात्रता के दायरे को सीमित करते हुए आय सीमा लागू कर दी है।

15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के अवसर पर जिला किन्नौर में योजना लागू करते समय सरकार ने नया प्रावधान जोड़ा, जिसके तहत अब केवल उन्हीं महिलाओं को लाभ मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम है।

पुराने आवेदन अमान्य, फिर से भरने होंगे फॉर्म

सरकार के इस फैसले के बाद पहले किए गए सभी आवेदन अब मान्य नहीं होंगे। योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को नए सिरे से आवेदन करना होगा।
बढ़ती आवेदन संख्या और वित्तीय दबाव को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है, ताकि वास्तविक जरूरतमंद लाभार्थियों की पहचान की जा सके।

क्या था वादा, क्या बदला

सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने का वादा किया था, जिसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा था।
हालांकि अब आय सीमा लागू होने से योजना का दायरा सीमित हो गया है।


पात्रता की शर्तें

  • महिला हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी हो
  • आयु 18 से 59 वर्ष के बीच हो
  • परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम हो
  • बीपीएल परिवारों को प्राथमिकता
  • बौद्ध भिक्षुणियां (मठों में रहने वाली) भी पात्र


किन्हें नहीं मिलेगा लाभ

  • परिवार में कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी या पेंशनर
  • अनुबंध, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी या अंशकालिक कर्मचारी
  • भूतपूर्व सैनिक और उनकी विधवाएं
  • आंगनवाड़ी, आशा, मिड-डे मील, मल्टी टास्क वर्कर
  • पंचायत/नगर निकाय कर्मचारी
  • बोर्ड, निगम, काउंसिल या सरकारी एजेंसी में कार्यरत व्यक्ति


जरूरी दस्तावेज

  • हिमाचल का बोनाफाइड/निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण
  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता विवरण
  • राशन कार्ड (शहरी) / परिवार रजिस्टर (ग्रामीण)
  • बौद्ध भिक्षुणियों के लिए प्रमाण पत्र

🧾 इन्फो बॉक्स

योजना का नाम: इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना
मासिक सहायता: ₹1500
नई आय सीमा: ₹2 लाख वार्षिक
आयु सीमा: 18–59 वर्ष
स्थिति: संशोधित, नए आवेदन अनिवार्य
लागू क्षेत्र: हिमाचल प्रदेश

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