
✦ एयरलाइन को उपभोक्ता को 70 हजार रुपये देने के आदेश, 45 दिन में भुगतान नहीं किया तो 9% ब्याज लगेगा
जिला उपभोक्ता आयोग हमीरपुर ने अकासा एयर के खिलाफ शिकायत का निपटारा करते हुए सुनाया फैसला

रजनीश शर्मा। हमीरपुर
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कांगड़ा (धर्मशाला) के हमीरपुर कैंप में एक अहम मामले में फैसला सुनाते हुए अकासा एयर को उपभोक्ता को 70,000 रुपये भुगतान करने के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश आयोग ने शिकायतकर्ता कपिल देव निवासी गांव धार, डाकघर पटनौण, तहसील बमसन, जिला हमीरपुर की शिकायत पर सुनाया।

मामले की सुनवाई के दौरान विपक्षी पक्ष (अकासा एयर) की ओर से यह बयान दिया गया कि वे शिकायतकर्ता को 70,000 रुपये उसके खाते में 45 दिनों के भीतर देने के लिए तैयार हैं। वहीं शिकायतकर्ता के वकील ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

आयोग ने दोनों पक्षों के बयानों को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी किया कि अकासा एयर निर्धारित 45 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता के आईसीआईसीआई बैंक, हमीरपुर शाखा के खाते में 70,000 रुपये जमा करे।

यदि निर्धारित समयसीमा के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो कंपनी को शिकायत दर्ज होने की तिथि से राशि के भुगतान तक 9% वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि खाते की जानकारी विपक्षी पक्ष को उपलब्ध करवा दी गई है और आदेश की प्रति दोनों पक्षों को नियमों के अनुसार दी जाएगी।

इस फैसले के साथ ही आयोग ने शिकायत का निपटारा कर दिया है और मामले की फाइल को पूर्णता के बाद रिकॉर्ड रूम में भेजने के निर्देश दिए हैं।

✦ फैसला सुनाने वाली पीठ:
सदस्य: स्नेह लता
सदस्य: जोगिंदर महाजन
अध्यक्ष: हेमांशु मिश्रा



Author: Polkhol News Himachal








