
शहरी निकाय चुनाव के लिए सख्त नियम लागू, 31 मई के बाद 366 करोड़ के प्रोजेक्टों को मिलेगी रफ्तार
शहरी निकाय चुनाव के लिए सख्त नियम लागू, 31 मई के बाद 366 करोड़ के प्रोजेक्टों को मिलेगी रफ्तार
पोल खोल न्यूज़ । शिमला

हिमाचल प्रदेश के 51 शहरी निकायों में 17 मई को होने वाले चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मंत्रियों और विधायकों के दौरों के दौरान किसी भी सरकारी कर्मचारी को साथ ले जाने पर रोक रहेगी। साथ ही चुनाव प्रचार में सरकारी वाहनों के इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
निर्देशों के अनुसार, सरकारी कार्यालयों और परिसरों में किसी भी प्रकार की चुनावी प्रचार सामग्री लगाने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी सरकारी कर्मचारी के परिवार का सदस्य चुनाव लड़ रहा है, तो संबंधित कर्मचारी को निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक मुख्यालय में ही रहना होगा और वह अवकाश पर नहीं जा सकेगा।

मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्ची केवल सादे सफेद कागज पर ही मान्य होगी। किसी भी पर्ची पर चुनाव चिह्न या प्रचार सामग्री पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उम्मीदवारों के शिविर मतदान केंद्र से 100 मीटर दूर ही लगाए जा सकेंगे, जबकि मतदाताओं को लाने-ले जाने के लिए वाहनों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

आयोग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि रैली या प्रदर्शन से पहले पुलिस को सूचना देना अनिवार्य होगा। जाति, धर्म, भाषा या समुदाय के आधार पर वोट मांगने की अनुमति नहीं होगी और धार्मिक स्थलों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकेगा। लाउडस्पीकर का प्रयोग सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक ही किया जा सकेगा।

चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण विकास कार्यों पर भी असर पड़ा है। 31 मई को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद ही 366 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को गति मिल पाएगी। केंद्र सरकार की विशेष सहायता योजना के तहत इन परियोजनाओं को मंजूरी मिली है।

धर्मशाला नगर निगम के लिए 20 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की गई है। इसके अलावा शहरों के सौंदर्यीकरण, बाजारों के आधुनिकीकरण और पार्किंग सुविधाओं पर भी काम प्रस्तावित है, लेकिन फिलहाल इन पर रोक रहेगी।
शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आचार संहिता लागू होने के चलते नए कार्य शुरू नहीं किए जा सकते, हालांकि समयबद्ध परियोजनाओं को आयोग की अनुमति से आगे बढ़ाया जा सकता है।

इन्फो बॉक्स:
- 17 मई को 51 शहरी निकायों में चुनाव
- सरकारी वाहनों और कर्मचारियों के उपयोग पर प्रतिबंध
- सरकारी परिसरों में प्रचार सामग्री पर रोक
- मतदान केंद्र से 100 मीटर दूर ही कैंप
- मतदाताओं के लिए वाहन सुविधा बंद
- रैली से पहले पुलिस को सूचना जरूरी
- धार्मिक आधार पर वोट मांगना प्रतिबंधित
- लाउडस्पीकर सुबह 9 से शाम 7 बजे तक
- 31 मई के बाद 366 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू होंगे
- धर्मशाला में 20 करोड़ का प्रोजेक्ट मंजूर
Author: Polkhol News Himachal








