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ई-टैक्सी योजना के नए नियम जारी, युवाओं को 50% तक सब्सिडी

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📰 ई-टैक्सी योजना के नए नियम जारी, युवाओं को 50% तक सब्सिडी

पोल खोल न्यूज़ डेस्क । शिमला

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 के तहत ई-टैक्सी के लिए नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। नई व्यवस्था के अनुसार पात्र युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने पर एक्स-शोरूम कीमत की 50 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी।

लाभार्थियों को न्यूनतम पांच वर्षों तक अनुबंधित रोजगार की गारंटी दी गई है, जिसे आपसी सहमति से दो साल तक बढ़ाया जा सकता है। बेस मॉडल (करीब 10 लाख रुपये) के लिए हर महीने 55 हजार रुपये प्लस जीएसटी का भुगतान सुनिश्चित किया गया है।

योजना का लाभ केवल हिमाचल के बोनाफाइड युवाओं को मिलेगा। इसके लिए आयु सीमा 23 से 45 वर्ष तय की गई है। आवेदक का बेरोजगार होना और उसके पास वैध कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

शैक्षणिक योग्यता के आधार पर दसवीं पास युवाओं के लिए सात वर्ष और गैर-दसवीं पास के लिए दस वर्ष का ड्राइविंग अनुभव जरूरी रखा गया है। एक परिवार से केवल एक सदस्य ही इस योजना का लाभ ले सकेगा।

मंत्रियों को मिलेंगे महंगे ई-वाहन

सरकार ने अधिकारियों के लिए वाहनों का वर्गीकरण भी तय किया है। श्रेणी ए (10-15 लाख) में प्रथम श्रेणी अधिकारी, श्रेणी बी (15-20 लाख) में विभागाध्यक्ष, श्रेणी सी (20-30 लाख) में वरिष्ठ सचिव स्तर और श्रेणी डी (30 लाख से अधिक) में कैबिनेट मंत्री शामिल किए गए हैं।

चयन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और आवेदन श्रम एवं रोजगार विभाग के पोर्टल पर करना होगा। चयन के बाद लाभार्थी, संबंधित विभाग और बैंक के बीच समझौता किया जाएगा। योजना के तहत ई-टैक्सी को स्वयं लाभार्थी द्वारा चलाना अनिवार्य होगा।

चार्जिंग खर्च खुद उठाना होगा

चार्जिंग का खर्च लाभार्थी को खुद वहन करना होगा, जबकि चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था संबंधित विभाग करेगा। नियमों के उल्लंघन पर सब्सिडी की वसूली और अनुबंध रद्द करने का प्रावधान भी रखा गया है।

📦 इन्फो बॉक्स

• ई-टैक्सी पर 50% तक सब्सिडी
• 5 साल तक रोजगार की गारंटी
• हर महीने 55 हजार + GST भुगतान
• आय सीमा 3 लाख, आयु 23-45 वर्ष
• आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन
• नियम तोड़ने पर सब्सिडी वापस होगी

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