
📰 हेड क्राफ्ट मिस्ट्रेस शिक्षक श्रेणी में नहीं, सत्र विस्तार से इनकार
पोल खोल न्यूज़ । शिमला

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आईटीआई में हेड क्राफ्ट मिस्ट्रेस का पद शिक्षण श्रेणी का नहीं, बल्कि पर्यवेक्षी (सुपरवाइजरी) प्रकृति का है, इसलिए उन्हें सत्र विस्तार का लाभ नहीं दिया जा सकता।

मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने एकल जज के फैसले को सही ठहराते हुए अपील खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि 27 अगस्त 2025 की अधिसूचना का लाभ केवल वास्तविक शिक्षण स्टाफ को ही मिलेगा।

अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि किसी गैर-शिक्षण कर्मचारी को अतिरिक्त रूप से कक्षाएं लेने का कार्य दिया जाता है, तो वह उसे शिक्षक श्रेणी में शामिल नहीं करता।

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📦 इन्फो बॉक्स
• हेड क्राफ्ट मिस्ट्रेस को नहीं मिला सत्र विस्तार
• पद को माना गया सुपरवाइजरी
• शिक्षण स्टाफ में शामिल नहीं
• अधिसूचना का लाभ केवल टीचिंग स्टाफ को
• हाईकोर्ट ने अपील खारिज की


Author: Polkhol News Himachal








