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3 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को 10 साल के कठोर कारावास की सजा

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  • 3 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को 10 साल के कठोर कारावास की सजा 

  • धर्मशाला की फास्ट ट्रैक पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया सख्त फैसला, 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

पोल खोल न्यूज । धर्मशाला

नाबालिग बेटी से यौन उत्पीड़न के गंभीर मामले में फास्ट ट्रैक पॉक्सो कोर्ट धर्मशाला ने आरोपी पिता को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नितिन मित्तल (फास्ट ट्रैक पॉक्सो कोर्ट) की अदालत ने सुनाया।

घटना की शुरुआत 27 मार्च 2024 को हुई, जब पुलिस थाना पालमपुर में पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में आरोप लगाया कि उनकी तीन वर्षीय बेटी का यौन उत्पीड़न उसके पिता द्वारा किया गया है।
महिला ने बताया कि घटना वाले दिन आरोपी बच्ची को अपने साथ ले गया था, जिसके बाद बच्ची की हालत बिगड़ने लगी। जब बेटी से पूछा गया तो उसने अपने पिता का नाम लिया।

शिकायतकर्ता ने बताया कि पति-पत्नी के बीच पहले से अनबन चल रही थी और आरोपी अक्सर शक करता था तथा उसे धमकाता था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और पर्याप्त साक्ष्य जुटाए।

पुलिस ने संपूर्ण जांच के बाद चालान कोर्ट में प्रस्तुत किया, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से 19 गवाह पेश किए गए। उपलब्ध साक्ष्यों, चिकित्सीय रिपोर्ट, गवाहों के बयान और अभियोजन पक्ष की ठोस दलीलों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।

इस मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी नवीना राही ने की, जबकि नायब कोर्ट यशपाल ने न्यायालय में सहयोग दिया।


🟦 इन्फो बॉक्स — मामला एक नज़र में

📍 मामला:

नाबालिग (3 वर्ष) से यौन उत्पीड़न

🏛 अदालत:

फास्ट ट्रैक पॉक्सो कोर्ट, धर्मशाला
न्यायाधीश: नितिन मित्तल

👨‍⚖️ दोषी:

पीड़िता का पिता

🗓 घटना उजागर:

27 मार्च 2024 (शिकायत दर्ज)

🚨 पुलिस जांच:

  • थाना पालमपुर
  • 19 गवाह पेश
  • चिकित्सीय रिपोर्ट और साक्ष्यों ने पुष्टि की

⚖️ सजा:

  • 10 वर्ष कठोर कारावास
  • ₹ 20,000 जुर्माना
  • भुगतान न करने पर 6 माह अतिरिक्त कैद

👥 अभियोजन पक्ष:

    • अतिरिक्त जिला न्यायवादी: नवीना राही
    • नायब कोर्ट: यशपाल

 

 

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