
सार्वजनिक रास्ता अवरुद्ध करने पर प्रशासन सख्त, एसडीएम ने जारी किया नोटिस
13 जून तक रास्ता खोलने के निर्देश, 15 जून को न्यायालय में तलब किया संबंधित व्यक्ति
रजनीश शर्मा। हमीरपुर
ग्राम पंचायत मंझियार के गांव गंडियाना में पंचायत द्वारा निर्मित सार्वजनिक रास्ते को अवरुद्ध किए जाने के मामले में प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। उपमंडलाधिकारी (एसडीएम) नादौन निशांत शर्मा ने मामले का संज्ञान लेते हुए रास्ता अवरुद्ध करने वाले व्यक्ति को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 152 के तहत नोटिस जारी किया है।
एसडीएम निशांत शर्मा ने बताया कि संबंधित व्यक्ति को 13 जून तक सार्वजनिक रास्ते से अवरोध हटाकर उसे आम लोगों के लिए सुचारू रूप से खोलने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उसे 15 जून को दोपहर 2:30 बजे लिखित जवाब सहित एसडीएम न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश भी जारी किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई जनहित को ध्यान में रखते हुए की गई है ताकि ग्रामीणों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि सार्वजनिक सुविधाओं में बाधा डालने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी।
एसडीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि नोटिस के बावजूद संबंधित व्यक्ति द्वारा सहयोग नहीं किया जाता है या रास्ते से अवरोध नहीं हटाया जाता, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार अगली कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र के लोगों में उम्मीद जगी है कि लंबे समय से प्रभावित सार्वजनिक रास्ता जल्द ही आम लोगों के उपयोग के लिए पूरी तरह बहाल हो सकेगा।
Author: Polkhol News Himachal








