
📰 टेंडर में 0.70 मीटर की कमी भी नहीं मंजूर, हाईकोर्ट का सख्त फैसला
पोल खोल न्यूज़ । शिमला

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकारी टेंडर में तकनीकी शर्तों में किसी भी प्रकार की कमी स्वीकार नहीं की जा सकती। कोर्ट ने चंबा में प्रस्तावित 125 मीटर लंबे आर्च ब्रिज से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया।

अदालत ने कहा कि टेंडर दस्तावेज तैयार करने वाला विभाग ही उसकी शर्तों का सबसे अच्छा निर्णायक होता है और जब तक कोई दुर्भावना साबित न हो, कोर्ट तकनीकी मूल्यांकन में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

मामले में याचिकाकर्ता ने नेशनल हाईवे-154ए पर बनने वाले 30.85 करोड़ के पुल के टेंडर में हिस्सा लिया था, लेकिन आवश्यक 97.90 मीटर अनुभव के मुकाबले उसका अनुभव 97.20 मीटर पाया गया। कोर्ट ने कहा कि केवल कम बोली (L-1) होना पर्याप्त नहीं है।

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📦 इन्फो बॉक्स
• टेंडर में तकनीकी शर्तें अनिवार्य
• 0.70 मीटर की कमी भी नहीं मानी गई
• L-1 होना पर्याप्त नहीं
• तकनीकी आधार पर बोली खारिज
• हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की


Author: Polkhol News Himachal









