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पंचायत आरक्षण रोस्टर पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब

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📰 पंचायत आरक्षण रोस्टर पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब

पोल खोल न्यूज़ । शिमला 

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने विभिन्न पंचायतों की ओर से आरक्षण रोस्टर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। सोमवार को हुई सुनवाई में अदालत ने कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया।

न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने इन मामलों में सरकार से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 11 मई को होगी।

 

7 अप्रैल को जारी आरक्षण रोस्टर के तहत कई पंचायतें और जिला परिषद लंबे समय से आरक्षित बनी हुई हैं। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि नियमों को दरकिनार कर सीटें आरक्षित की गई हैं।

 

📦 इन्फो बॉक्स

• आरक्षण रोस्टर को हाईकोर्ट में चुनौती
• सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने के आदेश
• कोई अंतरिम राहत नहीं मिली
• अगली सुनवाई 11 मई को
• 7 अप्रैल को जारी हुआ था रोस्टर

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