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60 दिन में OPS का विकल्प जरूरी, वरना स्वतः लागू होगा NPS

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📰 60 दिन में OPS का विकल्प जरूरी, वरना स्वतः लागू होगा NPS

पोल खोल न्यूज़ डेस्क । हमीरपुर 

हिमाचल प्रदेश में अनुबंध सेवाकाल पूरा कर नियमित होने वाले कर्मचारियों के लिए सरकार ने पेंशन से जुड़ा बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। 30 सितंबर 2025 और 31 मार्च 2026 को दो साल का अनुबंध पूरा करने वाले कर्मचारियों को नियुक्ति के बाद 60 दिनों के भीतर पुरानी पेंशन योजना (OPS) चुनना अनिवार्य होगा।

वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कर्मचारी तय समयसीमा के भीतर OPS का विकल्प नहीं देते हैं, तो उन्हें स्वतः ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत माना जाएगा। यह स्पष्टीकरण उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा उठाए गए मामलों के संदर्भ में जारी किया गया है।

सरकार की ओर से पहले ही 4 मई 2023 को जारी अधिसूचना और SOP में OPS बहाली को लेकर दिशा-निर्देश तय किए जा चुके हैं। उसी के अनुसार 60 दिनों के भीतर विकल्प देना जरूरी है।


📌 एक बार चुना विकल्प रहेगा अंतिम

शिक्षा सचिव द्वारा भेजे गए पत्र में साफ कहा गया है कि OPS या NPS में से एक बार विकल्प देने के बाद उसे अंतिम और अपरिवर्तनीय माना जाएगा।
यानी बाद में किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होगा।

अगर कोई कर्मचारी 60 दिन के भीतर विकल्प नहीं देता, तो यह माना जाएगा कि वह NPS में ही रहना चाहता है और उसे OPS का लाभ नहीं मिलेगा।


⚠️ पेंशन मामलों में लापरवाही पर सख्त हुआ वित्त विभाग

प्रदेश में पेंशन मामलों के निपटारे में देरी और लापरवाही को लेकर वित्त विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। कई मामलों में अधूरे दस्तावेज महालेखाकार कार्यालय भेजे जा रहे हैं, जिससे पेंशनरों को समय पर भुगतान नहीं मिल पा रहा है।

अब सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि पूर्ण और सही दस्तावेज ही भेजे जाएं, अन्यथा संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।


📄 दस्तावेजों में मिल रही बड़ी कमियां

मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से भेजे जा रहे मामलों में कई जरूरी जानकारियां अधूरी पाई गई हैं। प्रमुख कमियां इस प्रकार हैं:

  • ज्वाइनिंग डेट और सेवा सत्यापन का अभाव
  • पदोन्नति से जुड़े रिकॉर्ड अपलोड नहीं
  • कोर्ट आदेशों की जानकारी गायब
  • वेतन सत्यापन प्रमाणपत्र और वेतन निर्धारण शीट नहीं
  • ई-चालान की प्रतियां नहीं
  • गैर-योग्य सेवा और लंबित जांच का विवरण अधूरा

इन कमियों के कारण पेंशन मामलों के निपटारे में अनावश्यक देरी हो रही है।


🧾 इन्फो बॉक्स

  • 📅 OPS चुनने की समयसीमा: नियुक्ति के 60 दिन के भीतर
  • ❗ विकल्प नहीं देने पर: स्वतः NPS लागू
  • 🔒 एक बार चुना विकल्प: अंतिम और अपरिवर्तनीय
  • 📜 आधार: 4 मई 2023 की अधिसूचना और SOP
  • ⚠️ विभागों को निर्देश: पूर्ण दस्तावेज के साथ ही केस भेजें


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