
📰 क्रेच वर्कर-हेल्पर भर्ती में संशोधन: पुराने कर्मियों को राहत, नई भर्ती पर रोक
पोल खोल न्यूज़ । शिमला

हिमाचल सरकार ने क्रेच वर्कर और क्रेच हेल्पर की भर्ती प्रक्रिया में संशोधन करते हुए पहले से कार्यरत कर्मियों को बड़ी राहत दी है। नए प्रावधानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के बीच जिन स्टैंड अलोन क्रेच केंद्रों को नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्रों में मर्ज किया गया है, वहां अब कोई नई भर्ती नहीं की जाएगी।
👩👧 पुराने कर्मियों को सेवा जारी रखने की अनुमति
संशोधित नियमों के तहत ऐसे केंद्रों में पहले से कार्यरत क्रेच वर्कर, जो लगातार सेवाएं दे रही हैं, उन्हें सह-समाप्ति आधार पर सेवा जारी रखने की अनुमति दी गई है। इसके लिए शर्त रखी गई है कि संबंधित कर्मी की आयु 60 वर्ष से कम हो और वह निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करती हो।

🔄 योग्यता न होने पर हेल्पर पद का विकल्प
यदि कोई क्रेच वर्कर निर्धारित योग्यता पूरी नहीं करती, लेकिन हेल्पर पद के लिए पात्र है, तो उसे उसी केंद्र में क्रेच हेल्पर के रूप में समायोजित किए जाने का विकल्प दिया गया है।
📑 एसओपी में बदलाव, तुरंत लागू
इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव की ओर से पालना योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) और दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया है। यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है।

⭐ अनुभव को मिलेगी प्राथमिकता
नए निर्देशों के अनुसार, यदि किसी केंद्र में पहले से कार्यरत क्रेच हेल्पर भी निर्धारित योग्यता पूरी करती है, तो नियुक्ति के लिए अधिक अनुभव वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। यह अनुभव वर्कर या हेल्पर—दोनों में से किसी भी रूप में मान्य होगा।
⚖️ हेल्पर पद के लिए भी समान नियम
क्रेच हेल्पर के पात्रता मानदंडों में भी समान संशोधन किया गया है। अब मर्ज किए गए केंद्रों में मौजूदा क्रेच वर्कर या हेल्पर को ही, निर्धारित शर्तों के तहत, हेल्पर पद पर नियुक्त किया जाएगा।
📌 इन्फो बॉक्स
📍 स्थान: हिमाचल प्रदेश
🏢 विभाग: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
📅 लागू: तुरंत प्रभाव से
🚫 नई भर्ती: मर्ज केंद्रों में नहीं होगी
👩👧 राहत: मौजूदा कर्मियों को सेवा जारी रखने की अनुमति
🎓 योग्यता: अनिवार्य
🎂 आयु सीमा: 60 वर्ष से कम
⭐ प्राथमिकता: अधिक अनुभव वाले अभ्यर्थी को
Author: Polkhol News Himachal








