
हिमाचल में पंचायत आरक्षण रोस्टर अब 7 अप्रैल को जारी, हाईकोर्ट के फैसले से 38 पंचायतें प्रभावित
पोल खोल न्यूज़ । शिमला
हिमाचल प्रदेश में अब 3757 पंचायतों का आरक्षण रोस्टर 7 अप्रैल को जारी किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा पहले 196 नई पंचायतों का गठन किया गया था, जिससे कुल संख्या 3773 हो गई थी।
हालांकि, इन नई पंचायतों में से 16 पंचायतों के पुनर्गठन और सीमांकन को लेकर मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने पर इन 16 पंचायतों के पुनर्गठन को अवैध करार देते हुए उन्हें पुरानी स्थिति में बहाल कर चुनाव करवाने के आदेश दिए।
अब पंचायतीराज विभाग ने इस फैसले के आधार पर सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं कि वे रोस्टर तैयार कर 7 अप्रैल तक जारी करें। यह आदेश सीडब्ल्यूपी नंबर 3547/2026 (महिला मंडल ग्राम उमरी व अन्य बनाम राज्य सरकार) मामले में 31 मार्च को दिए गए निर्णय के बाद आया।
फैसले के बाद यह स्पष्ट नहीं था कि कोर्ट के निर्देश सभी नई पंचायतों पर लागू होंगे या केवल याचिका से जुड़ी पंचायतों पर। इस पर महाधिवक्ता से राय लेने के बाद स्थिति स्पष्ट की गई कि आदेश केवल संबंधित पंचायतों पर ही लागू होगा।
📦 इन्फो बॉक्स:
- कुल पंचायतें: 3773
- रोस्टर जारी होगा: 7 अप्रैल
- नई पंचायतें: 196
- रद्द/पुरानी स्थिति में लौटी पंचायतें: 16
- प्रभावित पंचायतें (कुल): 38
- कोर्ट फैसला: 31 मार्च 2026
- मामला: CWP 3547/2026

Author: Polkhol News Himachal









