
हिमाचल हाईकोर्ट के दो बड़े फैसले: नर्स भर्ती पर रोक, आयुष्मान-हिमकेयर भुगतान 2 हफ्ते में करने के आदेश
पोल खोल न्यूज। शिमला
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ नर्सों की भर्ती प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह फैसला उस याचिका के बाद आया, जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों को आवेदन प्रक्रिया से बाहर रखने को चुनौती दी गई थी।
अदालत ने राज्य सरकार और संबंधित विभागों को इस मामले में स्पष्ट जवाब देने के निर्देश दिए हैं और अगली सुनवाई तक भर्ती प्रक्रिया को आगे न बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं।
पुरुष अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव का आरोप
याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील दी कि भर्ती विज्ञापन में केवल महिला उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए थे, जो कि संविधान के समानता के अधिकार का उल्लंघन है।
अदालत ने प्रथम दृष्टया मामले को गंभीर मानते हुए सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है
भर्ती नियमों पर उठे सवाल
याचिका में यह भी कहा गया कि मौजूदा भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि स्टाफ नर्स के पद केवल महिलाओं के लिए ही आरक्षित हैं।
इस आधार पर कोर्ट ने सरकार से नियमों और प्रक्रिया पर विस्तृत जवाब मांगा है।
आयुष्मान और हिमकेयर के बकाया भुगतान पर सख्ती
हाईकोर्ट ने एक अन्य अहम फैसले में आयुष्मान भारत और हिमकेयर योजना के तहत लंबित भुगतान को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि निजी अस्पतालों के लंबित बिलों का भुगतान दो सप्ताह के भीतर किया जाए।
अस्पतालों की वित्तीय स्थिति पर चिंता
अदालत ने कहा कि समय पर भुगतान न होने से निजी अस्पतालों की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो रही है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है।
कोर्ट ने इसे गंभीर मामला बताते हुए जल्द भुगतान सुनिश्चित करने को कहा।
समय सीमा में भुगतान नहीं हुआ तो होगी कार्रवाई
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं किया गया, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से दिया गया है।
इन्फो बॉक्स: एक नजर में दोनों फैसले
स्टाफ नर्स भर्ती प्रक्रिया पर तत्काल रोक
पुरुष अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव का मामला
सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के आदेश
आयुष्मान-हिमकेयर भुगतान 2 हफ्ते में करने के निर्देश
निजी अस्पतालों के लंबित बिलों पर कोर्ट सख्त
आदेश की अवहेलना पर कार्रवाई की चेतावनी

Author: Polkhol News Himachal









