

📚 सेवानिवृत्त शिक्षकों के मानदेय पर सरकार का फैसला, असमंजस खत्म
पोल खोल न्यूज़ | शिमला

हिमाचल प्रदेश में सेवानिवृत्ति के बाद दोबारा नियुक्त किए गए शिक्षकों के मानदेय भुगतान को लेकर चल रही असमंजस की स्थिति को राज्य सरकार ने अब स्पष्ट कर दिया है। वित्त विभाग ने शिक्षा विभाग को निर्देश जारी कर बताया है कि ऐसे शिक्षकों का मानदेय उनकी पुनर्नियोजन की प्रकृति के अनुसार दिया जाएगा।
राज्य में सैकड़ों ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें सेवानिवृत्ति के बाद भी मानदेय नहीं मिल पा रहा था। सरकार ने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान शिक्षकों को सेवानिवृत्ति न लेने और सत्र पूरा होने तक सेवाएं देने का विकल्प दिया हुआ है। ऐसे में जिन्होंने सेवाएं जारी रखने का फैसला लिया है, उन्हें अब मानदेय मिलने की उम्मीद जगी है।
इस संबंध में आशीष कोहली, उच्च शिक्षा निदेशक ने जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यह स्पष्टीकरण शिक्षा विभाग के उस पत्र के बाद जारी किया गया है जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद सत्र समाप्ति तक दोबारा नियुक्त शिक्षकों के मानदेय भुगतान के तरीके को लेकर मार्गदर्शन मांगा गया था।
वित्त विभाग के अनुसार यदि किसी शिक्षक को सेवानिवृत्ति के बाद उसी नियमित बजट वाले पद पर पुनर्नियोजित किया गया है, जिस पद पर वह पहले कार्यरत था, तो उसका वेतन या मानदेय सामान्य वेतन मद से जारी किया जाएगा।
इसके विपरीत यदि किसी शिक्षक को आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत पुनर्नियोजित किया गया है और वह नियमित स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्य नहीं कर रहा है, तो ऐसे मामलों में मानदेय आउटसोर्सिंग व्यय मद से दिया जाएगा।
दरअसल शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यालयों में सेवानिवृत्त शिक्षकों को दोबारा नियुक्त करने के मामलों में मानदेय किस मद से जारी किया जाए, इसे लेकर लंबे समय से असमंजस बना हुआ था। कई जिलों में इसी कारण भुगतान प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही थी। अब वित्त विभाग के स्पष्टीकरण के बाद पूरे राज्य में इस संबंध में एक समान व्यवस्था लागू होने की उम्मीद है।
📌 इन्फो बॉक्स
🔹 मामला: सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्त शिक्षकों का मानदेय
🔹 समस्या: भुगतान किस मद से होगा, इसे लेकर असमंजस
🔹 फैसला: पुनर्नियोजन की प्रकृति के आधार पर होगा भुगतान
🔹 नियम: नियमित पद पर होने पर सामान्य वेतन मद से भुगतान
🔹 आउटसोर्सिंग: आउटसोर्सिंग व्यय मद से मानदेय
🔹 निर्देश: जिला उपनिदेशकों को तुरंत कार्रवाई के आदेश 📑

Author: Polkhol News Himachal








