

सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश, 31 मई से पहले हर हाल में चुनाव करवाने होंगे
पोल खोल न्यूज़ | शिमला

पंचायत चुनावों पर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज और शहरी निकायों के चुनाव पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। जानकारी के अनुसार देश के सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल के पंचायतीराज और शहरी निकायों के चुनाव पर शुक्रवार को स्थिति स्पष्ट कर दी है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 31 मई से पहले हर हाल में राज्य सरकार को चुनाव करवाने होंगे।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुनर्सीमांकन के नाम पर संवैधानिक संस्थाओं के चुनाव टाले नहीं जा सकते। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। बता दें कि 31 जनवरी को पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया था। हिमाचल हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल को चुनाव करवाने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार ने एलएसपी डालकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और फिर आज के लिए भी सुनवाई तय की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।
Author: Polkhol News Himachal









