
Backward Linkage जोड़ते हुए हमीरपुर पुलिस ने चिट्टा सप्लायर से लेकर उपभोक्ता तक कसा शिकंजा
रजनीश शर्मा। हमीरपुर
“जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत नशे के खिलाफ जारी सख्त अभियान में हमीरपुर जिला पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। प्रतापनगर में पकड़े गए चिट्टा (हेरोइन) तस्करी रैकेट की पिछली कड़ियों (Backward Linkage) को जोड़ते हुए पुलिस ने न केवल मुख्य सप्लायर को गिरफ्तार किया, बल्कि उसके स्थानीय उपभोक्ताओं तक भी कार्रवाई का दायरा बढ़ा दिया है।
मामले की शुरुआत: 39.78 ग्राम चिट्टा की बरामदगी
20 जनवरी 2026 को दर्ज एफ.आई.आर. संख्या 24/2026 के तहत पुलिस ने प्रतापनगर क्षेत्र से 39.78 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। इस मामले में पकड़े गए मुख्य आरोपी राजेश कुमार उर्फ रक्का से पुलिस रिमांड के दौरान गहन पूछताछ की गई।
पूछताछ में खुला राज, सप्लायर तक पहुंची पुलिस
राजेश उर्फ राका से मिली पुख्ता और विश्वसनीय जानकारी के आधार पर पुलिस ने तस्करी नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने की रणनीति बनाई। पूछताछ में सामने आया कि चिट्टा की आपूर्ति जिला ऊना से की जा रही थी।
ऊना में दबिश, मुख्य सप्लायर गिरफ्तार
इस इनपुट पर हमीरपुर पुलिस की विशेष टीम ने जिला ऊना में सुनियोजित छापेमारी की।
छापेमारी के दौरान मुख्य सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तार आरोपी का विवरण:
- नाम: माणिक सिंह (29 वर्ष)
- पिता: श्री सुशील कुमार
- निवासी: ग्राम व डाकखाना अंबोटा, तहसील अंब, जिला ऊना
घर से मिला अतिरिक्त चिट्टा, अलग मामला दर्ज
आरोपी के घर की तलाशी के दौरान पुलिस ने 1.61 ग्राम अतिरिक्त चिट्टा बरामद किया।
इस नई बरामदगी को लेकर पुलिस थाना अंब में आरोपी के खिलाफ एन.डी.एंड.पी.एस. अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत अलग से मामला दर्ज किया गया है।
सिर्फ तस्कर नहीं, उपभोक्ता भी रडार पर
नशे की पूरी श्रृंखला—स्रोत से लेकर उपभोक्ता तक—को तोड़ने के उद्देश्य से पुलिस ने चिट्टा खरीदने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है।
राजेश उर्फ रक्का से नियमित रूप से चिट्टा खरीदने वाले दो उपभोक्ताओं के खिलाफ एन.डी.एंड.पी.एस. एक्ट की धारा 27 के तहत दो अलग-अलग केस दर्ज किए गए हैं।
पुलिस की सक्सेस स्टोरी: कड़ी दर कड़ी खुलता गया रैकेट
इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित किया है कि हमीरपुर पुलिस केवल बरामदगी तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही है।
एक आरोपी से पूछताछ → सप्लायर की पहचान → नई बरामदगी → उपभोक्ताओं पर कार्रवाई — यह पूरी कार्रवाई नशा तस्करों के लिए कड़ा संदेश है।
इन्फो बॉक्स
केस डिटेल्स एक नज़र में
- एफ.आई.आर.: 24/2026
- पहली बरामदगी: 39.78 ग्राम चिट्टा (प्रतापनगर)
- मुख्य सप्लायर से बरामदगी: 1.61 ग्राम चिट्टा (अंब, ऊना)
- कानून: एन.डी.एंड.पी.एस. अधिनियम
- उपभोक्ताओं पर कार्रवाई: धारा 27 के तहत 2 केस
पुलिस का संदेश:
नशे से जुड़े हर व्यक्ति—चाहे वह सप्लायर हो, तस्कर हो या उपभोक्ता—को कानून के कटघरे में लाया जाएगा।
Author: Polkhol News Himachal









