
ब्रेकिंग : पंचायत कार्यों में गड़बड़ियां उजागर —लंबलू पंचायत प्रधान पर ₹53 हजार का दंड
रजनीश शर्मा। हमीरपुर
विकास खंड बमसन में जांच के दौरान ग्राम पंचायत लम्बलू के प्रधान करतार चौहान पर गंभीर अनियमितता सामने आई है। जांच रिपोर्ट के अनुसार, पंचायत कार्यों में प्रधान द्वारा अपने ही पुत्र की फर्म “Chauhan Traders” के बिलों का उपयोग किया गया, जिसे हितों का टकराव (Conflict of Interest) माना गया है। यह कार्रवाई हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के उल्लंघन के अंतर्गत आती है।

खंड विकास अधिकारी बमसन द्वारा जारी पत्र (क्रमांक 7859/05-12-2025) में प्रधान पर ₹53,058 का दंड अधिरोपित किया गया है। आदेशानुसार, यह राशि 7 दिनों के भीतर पंचायत निधि में जमा करवाना अनिवार्य है और जमा रसीद कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में राशि जमा न करवाने पर नियमित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
इन्फो बॉक्स
📌 मामला: पंचायत कार्यों में हितों का टकराव
📌 आरोप: प्रधान ने अपने पुत्र की फर्म ‘Chauhan Traders’ का बिल पंचायत कार्यों में लगाया
📌 दंड राशि: ₹53,058
📌 आदेश जारी: खंड विकास अधिकारी, बमसन
📌 जमा करने की समय सीमा: 07 दिन
📌 अधिनियम: हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994

Author: Polkhol News Himachal









