

टौणी देवी में फिर फंसी गावर कंपनी, अवैध क्रशर संचालन पर 25 लाख जुर्माना, कोल्हूसिद्ध में 5 हजार मीट्रिक टन निर्माण सामग्री सीज
रजनीश शर्मा । हमीरपुर
मंडी–हमीरपुर नेशनल हाईवे निर्माण कर रही गावर कंपनी एक बार फिर विवादों में आ गई है। टौणी देवी क्षेत्र में अवैध रूप से स्टोन क्रशर चलाने और बिना अनुमति खनन करने पर जिला खनन विभाग ने कंपनी पर 25 लाख रुपये का भारी जुर्माना ठोका है। कार्रवाई के दौरान विभाग ने लगभग 5,000 मीट्रिक टन अवैध निर्माण सामग्री भी मौके से बरामद की है।
खनन विभाग के अनुसार कंपनी को इससे पहले भी कई बार नोटिस देकर सचेत किया गया था, लेकिन इसके बावजूद नियमों की अनदेखी जारी रही। बताया जा रहा है कि विभाग पहले भी गावर कंपनी पर 2 से 3 लाख रुपये तक के जुर्माने लगा चुका है।
जिला खनन अधिकारी बिंदिया के नेतृत्व में टीम ने टौणी देवी क्षेत्र में कार्रवाई को अंजाम दिया। जांच में पाया गया कि क्रशर न तो विभागीय अनुमति के अनुरूप था और न ही संचालन से जुड़ी शर्तों का पालन किया जा रहा था।
स्थानीय लोग भी लंबे समय से जताते रहे विरोध
एनएच निर्माण कार्य को लेकर पहले भी स्थानीय लोग कंपनी पर लापरवाही के आरोप लगाते रहे हैं। प्रभावित क्षेत्रों में संपर्क सड़कों को नुकसान, बरसात में पानी निकासी अवरुद्ध होने से खेतों व घरों में पानी भर जाना जैसी शिकायतें उठती रही हैं।
निर्माण में देरी, स्थानीय विरोध और अब अवैध खनन—इन सभी कारणों से गावर कंपनी चौतरफा घिर गई है।
इन्फो बॉक्स
कार्रवाई का विवरण
- स्थान: टौणी देवी,( कोल्हूसिद्ध) जिला हमीरपुर
- विभाग: जिला खनन विभाग, हमीरपुर
- कंपनी: गावर कंपनी
- जुर्माना: ₹25 लाख
- बरामद सामग्री: लगभग 5,000 मीट्रिक टन अवैध खनन सामग्री
- पहले की कार्रवाई: 2–3 लाख रुपये के जुर्माने व कई नोटिस
- कार्रवाई का नेतृत्व: जिला खनन अधिकारी बिंदिया
विभागीय बयान
“गावर कंपनी को अवैध रूप से क्रशर चलाने और 5,000 मीट्रिक टन निर्माण सामग्री पाए जाने पर 25 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। पहले भी नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन कंपनी से कोई जवाब नहीं मिला।”
— बिंदिया, जिला खनन अधिकारी हमीरपुर


Author: Polkhol News Himachal









