best news portal development company in india

उच्च वेतनमान की अधिसूचना पर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर, सरकार को नोटिस जारी

SHARE:

उच्च वेतनमान की अधिसूचना पर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर, सरकार को नोटिस जारी

पोल खोल न्यूज़ | शिमला

हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से 6 सितंबर 2025 को उच्चतम वेतनमान को लेकर जारी अधिसूचना को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। इस अधिसूचना के माध्यम से 3 जनवरी 2022 की उच्चतम पे स्केल वापस लेने की बात कही गई थी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने इस मामलों में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किए हैं और चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी। इस अधिसूचना को लेकर हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई हैं।

ये भी पढ़ें: हिमाचल में मानसून पड़ा सुस्त, बढ़ने लगा तापमान, इस दिन से करवट लेगा मौसम

वहीं, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने अदालत इस अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। अदालत से आग्रह किया कि 6 सितंबर 2025 की अधिसूचना को फिलहाल स्थगित तो कर दिया है लेकिन इसे अभी तक वापस नहीं लिया गया है। ऐसे में यह संभावना बनी हुई है कि किसी भी समय इस अधिसूचना को लागू किया जा सकता है, जिससे याचिकाकर्ताओं को नुकसान हो सकता है। वहीं, इस पर प्रदेश सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि संबंधित अधिसूचना को फिलहाल स्थगित रखा गया है। इसलिए इस स्तर पर किसी भी अंतरिम आदेश की आवश्यकता नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने इस स्तर पर कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं करने का फैसला किया।

Leave a Comment

error: Content is protected !!

Follow Us Now