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हिमाचल में कर्मचारियों-पेंशनरों को राहत: गंभीर बीमारियों में एरियर और मेडिकल बिल का जल्द भुगतान

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हिमाचल में कर्मचारियों-पेंशनरों को राहत: गंभीर बीमारियों में एरियर और मेडिकल बिल का जल्द भुगतान

पोल खोल न्यूज़ । शिमला

हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगमों, बोर्डों और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर है। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कर्मचारियों और पेंशनरों को अब लंबित एरियर और मेडिकल बिलों के भुगतान में देरी नहीं होगी। सरकार ने इस संबंध में विस्तृत कार्यालय आदेश जारी कर प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाने के निर्देश दिए हैं।

दरअसल, बीते कुछ समय से संशोधित वेतनमान, ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट और कम्यूटेशन के एरियर को लेकर कई मामले हाईकोर्ट में लंबित थे। इन याचिकाओं में गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों और पेंशनरों की आर्थिक स्थिति का मुद्दा प्रमुख रूप से उठाया गया था।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि कैंसर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों के चलते इलाज कराना मुश्किल हो रहा है। इस पर राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि ऐसे मामलों में एरियर और अन्य देयकों के भुगतान के लिए वित्त विभाग द्वारा विशेष अनुमति दी जा चुकी है।

अदालत ने राज्य सरकार, बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि गंभीर बीमारियों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए और भुगतान में देरी न हो।


सरल और त्वरित प्रक्रिया लागू

नई व्यवस्था के तहत यदि कोई कर्मचारी या पेंशनर गंभीर बीमारी के आधार पर आवेदन करता है, तो संबंधित अधिकारी सीएमओ द्वारा जारी मेडिकल प्रमाणपत्र के आधार पर मामले को प्राथमिकता से प्रोसेस करेंगे। एरियर की गणना संशोधित वेतन विनियम 2022 के अनुसार की जाएगी।

बिजली बोर्ड प्रबंधन ने भी निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिन मामलों में अदालत के स्पष्ट आदेश हैं, उनमें एरियर का भुगतान तुरंत किया जाएगा। साथ ही मेडिकल रीइंबर्समेंट के लंबित बिलों को भी प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा।

यदि दस्तावेजों में कोई कमी पाई जाती है, तो संबंधित आवेदक को तीन दिन के भीतर सूचित करना अनिवार्य होगा और दस्तावेज पूरे होने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

सरकार का उद्देश्य है कि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कर्मचारियों और पेंशनरों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके, ताकि उनके इलाज में किसी तरह की बाधा न आए।


📌 इन्फो बॉक्स

  • 📍 स्थान: हिमाचल प्रदेश
  • 👥 लाभार्थी: कर्मचारी और पेंशनर
  • ⚠️ फोकस: गंभीर बीमारियों के मामले
  • 💸 राहत: एरियर और मेडिकल बिल का शीघ्र भुगतान
  • 📄 प्रक्रिया: सरल और समयबद्ध
  • 🏥 शर्त: सीएमओ का मेडिकल प्रमाणपत्र जरूरी
  • ⏱️ डेडलाइन: दस्तावेज कमी पर 3 दिन में सूचना
  • ⚖️ आधार: हाईकोर्ट के निर्देश

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