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हिमाचल हाईकोर्ट सख्त: टीजीटी शिक्षकों को राहत नहीं, सड़क परियोजना में देरी पर केंद्र को नोटिस

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हिमाचल हाईकोर्ट सख्त: टीजीटी शिक्षकों को राहत नहीं, सड़क परियोजना में देरी पर केंद्र को नोटिस

पीजीटी मानकर भर्ती में शामिल करने से इन्कार, रिब्बा-कांडा लिंक रोड पर फंड अटकने पर कड़ा रुख

पोल खोल न्यूज़ । शिमला 

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को दो अहम मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए टीजीटी शिक्षकों को अंतरिम राहत देने से इन्कार कर दिया, वहीं किन्नौर की रिब्बा-कांडा लिंक रोड परियोजना में देरी को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

टीजीटी शिक्षकों के मामले में न्यायाधीश अजय गोयल की अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं को मानित पीजीटी मानकर सीबीएसई सब-कैडर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा कि अंतरिम राहत के लिए आवश्यक शर्तें पूरी नहीं होतीं और ऐसी अनुमति देने से उन उम्मीदवारों के साथ अन्याय होगा जो वर्तमान में पीजीटी के पद पर कार्यरत हैं। अदालत ने गुरबख्श सिंह व अन्य की याचिका में अंतरिम राहत खारिज करते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी।

वहीं, सड़क परियोजना से जुड़े मामले में न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की अदालत ने किन्नौर जिले की रिब्बा-कांडा लिंक रोड में हो रही देरी पर गंभीर चिंता जताई। अदालत ने पाया कि परियोजना का लगभग आधा बजट खर्च होने के बावजूद सड़क अभी तक पूरी नहीं हुई है। इस पर अदालत ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किया है।

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अदालत को बताया गया कि 11.725 किलोमीटर लंबी इस सड़क के लिए 757.70 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 377.14 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। लोक निर्माण विभाग ने देरी के लिए कोविड-19, बाढ़ और भारी बारिश को जिम्मेदार ठहराया, जबकि नाबार्ड ने फंड जारी करने में असमर्थता जताई है। अब इस परियोजना को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की विशेष अनुमति या नई योजना के तहत पुनः स्वीकृति जरूरी होगी। इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को निर्धारित की गई है।

अदालत ने दोनों मामलों में स्पष्ट संकेत दिए हैं कि नियमों और जवाबदेही से समझौता नहीं किया जाएगा।

📦 इन्फो बॉक्स:

🔹 टीजीटी शिक्षकों को अंतरिम राहत देने से इन्कार

🔹 पीजीटी मानकर भर्ती में शामिल करने की मांग खारिज

🔹 मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल

🔹 रिब्बा-कांडा सड़क परियोजना पर हाईकोर्ट सख्त

🔹 केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय को नोटिस

🔹 757.70 लाख में से आधा बजट खर्च, काम अधूरा

🔹 नाबार्ड ने फंड जारी करने में असमर्थता जताई

🔹 सड़क मामले की अगली सुनवाई 5 मई

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