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रोस्टर में देरी से पंचायत चुनाव अधर में, 30 अप्रैल की डेडलाइन पर संशय

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रोस्टर में देरी से पंचायत चुनाव अधर में, 30 अप्रैल की डेडलाइन पर संशय

पोल खोल न्यूज़ | शिमला

पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतीराज विभाग से आरक्षण रोस्टर जल्द जारी करने को कहा है। रोस्टर जारी न होने से चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है, जबकि मतदाता सूचियों का प्रकाशन और छपाई लगभग पूरी हो चुकी है।

हिमाचल हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल से पहले पंचायत और शहरी निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, जहां 13 फरवरी को सुनवाई होनी है। आयोग का कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से स्थगन आदेश नहीं मिलता, हाईकोर्ट का आदेश प्रभावी रहेगा।

31 पंचायतों में पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के कारण प्रक्रिया अटकी हुई है। नए मतदाता पंचायतों में 2 रुपये और शहरी निकायों में 50 रुपये शुल्क देकर नाम जुड़वा सकते हैं।

📌 इन्फो बॉक्स

मुख्य अड़चन: आरक्षण रोस्टर लंबित
हाईकोर्ट डेडलाइन: 30 अप्रैल
सुप्रीम कोर्ट सुनवाई: 13 फरवरी
31 पंचायतें: पुनर्सीमांकन के कारण लंबित





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