
Himachal : पंचायत चुनाव के मामले में सरकार ने दाखिल किया जवाब
पोल खोल न्यूज़ | शिमला
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव को समय पर करवाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर अब 30 दिसंबर को सुनवाई होगी। बता दें कि हाईकोर्ट में सोमवार को इसे लेकर सुनवाई हुई। सरकार की ओर से इस मामले में जवाब दाखिल किया गया। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने अगली सुनवाई से पहले सभी पक्षों को जवाब और प्रति उत्तर दायर करने को कहा है। वहीं, जनहित याचिका में कोर्ट से हस्तक्षेप करके पूरे प्रदेश में तय समय पर पंचायतीराज चुनाव करवाने के आदेश जारी करने का आग्रह किया गया है।
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याचिका में कहा है कि राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने संविधान के प्रावधानों के तहत तय समय सीमा में चुनाव करवाने को लेकर कोई तैयारी नहीं की है। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 243 ई का हवाला दिया गया है। इन प्रावधानों के तहत हर 5 साल के बाद पंचायत चुनाव करवाना अनिवार्य है। वहीं, मौजूदा जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो रहा है। प्रदेश सरकार किसी भी स्थिति में चुनाव नहीं टाल सकती, जब तक कोई असाधारण परिस्थिति जैसे प्राकृतिक आपदा या कानून-व्यवस्था की अस्थिरता वाली कोई ऐसी समस्या न हो। चुनाव टालने की बात को लेकर सरकार की मंशा को भी चुनौती दी गई है।


Author: Polkhol News Himachal









