

प्रवासी की नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगाने का आरोप, महिला थाना हमीरपुर में मामला दर्ज
रजनीश शर्मा। हमीरपुर
महिला पुलिस थाना हमीरपुर में नाबालिग को भगाकर ले जाने का गंभीर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को दी गई शिकायत में एक प्रवासी व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया है। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी गई है।
क्या है मामला
शिकायतकर्ता मूल निवासी परसिया, डा० परवेश नगर, तहसील विसौली, जिला बदायूं (उत्तर प्रदेश) तथा वर्तमान निवासी वार्ड नंबर-10, तहसील व जिला हमीरपुर (हि.प्र.) ने बताया कि उनकी नाबालिग बेटी को राजेन्द्र, पुत्र मदन लाल, निवासी (उत्तर प्रदेश) ने बहला-फुसलाकर 19 दिसंबर 2025 की रात करीब 12 बजे भगाकर ले गया।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दिनांक 20/12/2025 को BNS की धारा 137(2) के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है।
पुलिस कार्रवाई
पुलिस के अनुसार, नाबालिग से संबंधित मामलों में कानून बेहद सख्त है। आरोपी की तलाश जारी है तथा पीड़िता की बरामदगी के लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। मामले की जांच सभी पहलुओं से की जा रही है।
🗂️ इन्फो बॉक्स
थाना: महिला पुलिस थाना, हमीरपुर
शिकायतकर्ता: रामदत्त (प्रवासी)
पीड़िता: नाबालिग पुत्री
आरोपी: राजेन्द्र (निवासी मोतीपुरा, उ.प्र.)
घटना की तिथि/समय: 19 दिसंबर 2025, रात करीब 12 बजे
एफआईआर तिथि: 20 दिसंबर 2025
कानूनी धारा: BNS धारा 137(2)
स्थिति: मामला दर्ज, जांच जारी
⚖️ BNS की संबंधित धारा (संक्षेप में)
धारा 137(2), भारतीय न्याय संहिता (BNS):
नाबालिग को बहला-फुसलाकर या अवैध रूप से भगाकर ले जाने जैसे मामलों में कठोर दंड का प्रावधान है। दोष सिद्ध होने पर सजा और जुर्माने दोनों का प्रावधान हो सकता है।
🚫 प्रवासी समुदाय में ऐसी प्रवृत्तियों पर रोक के लिए कानूनी व सामाजिक उपाय

तत्काल शिकायत:
नाबालिग के लापता होने या बहला-फुसलाने की आशंका पर तुरंत नजदीकी पुलिस थाना/महिला थाना में शिकायत दर्ज कराएं।
नाबालिग संरक्षण कानूनों की जानकारी:
अभिभावकों को BNS, बाल संरक्षण कानूनों व पॉक्सो जैसे प्रावधानों की जानकारी होनी चाहिए।
स्थानीय सत्यापन:
प्रवासी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों का स्थानीय स्तर पर पुलिस सत्यापन अनिवार्य किया जाए।
सामुदायिक निगरानी:
प्रवासी बस्तियों में सामुदायिक समितियां बनाकर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाए।
महिला व बाल हेल्पलाइन:
112, 1091 (महिला), 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन) जैसे नंबरों का तुरंत उपयोग करें।
कानूनी चेतावनी:
नाबालिग को भगाने, बहकाने या अवैध रूप से ले जाने पर कठोर दंड का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि निवारक प्रभाव पड़े।
Author: Polkhol News Himachal









