
मीडिया को बाइट और ब्रीफिंग पर सख्ती, पुलिस मुख्यालय का आदेश, अब केवल एसपी व रेंज डीआईजी ही देंगे आधिकारिक बयान

रजनीश शर्मा। हमीरपुर
पुलिस मुख्यालय ने मीडिया से बातचीत को लेकर कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार अब किसी भी पुलिस अधिकारी को अपने स्तर पर मीडिया में बयान देने की अनुमति नहीं होगी। कानून-व्यवस्था, अपराध, जांच, पुलिस नीतियों और अन्य आधिकारिक मामलों पर केवल जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक (एसपी) और रेंज स्तर पर डीआईजी ही मीडिया से अधिकृत रूप से बात कर सकेंगे।
पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि हाल के समय में यह देखने में आया है कि कई बार सब-डिविजनल स्तर, थाना प्रभारी या अन्य अधिकारी मीडिया में अपने स्तर पर बयान दे देते हैं, जिससे भ्रम की स्थिति बनती है और जांच व प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसे अनुशासनहीनता मानते हुए अब इस पर पूर्ण रोक लगाई गई है।
आदेशों के तहत यह भी तय किया गया है कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पर कोई भी पुलिस अधिकारी बिना सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के टिप्पणी, प्रतिक्रिया, जानकारी साझा या साक्षात्कार नहीं दे सकेगा। मीडिया ब्रीफिंग भी केवल अधिकृत अधिकारी ही करेंगे।
पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि ये निर्देश केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964, हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 और पंजाब पुलिस नियम 1934 के तहत दिए गए हैं। सभी अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए ही कार्य करने और आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
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इन्फो बॉक्स
पुलिस मुख्यालय के प्रमुख आदेश
मीडिया में बयान का अधिकार केवल एसपी और रेंज डीआईजी को
थाना प्रभारी, एसडीपीओ सहित अन्य अधिकारी बयान नहीं देंगे
प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया पर बिना अनुमति टिप्पणी पर रोक
मीडिया ब्रीफिंग व इंटरव्यू केवल अधिकृत अधिकारी करेंगे
आदेशों का आधार: सीसीएस (आचरण) नियम 1964, एचपी पुलिस अधिनियम 2007, पंजाब पुलिस नियम 1934
उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई संभव


Author: Polkhol News Himachal









