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Himachal : बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों पर लगेगा ताला

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Himachal : बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों पर लगेगा ताला

पोल खोल न्यूज़ | शिमला

हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए दुकानदार को शर्तों के साथ लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर किसी दुकानदार के पास लाइसेंस नहीं है और वह तंबाकू बेच रहा है, तो ऐसी स्थिति में पंचायतें दुकानों में ताला लगा सकेंगी। अवैध तौर पर तंबाकू उत्पाद बेचने पर सजा का भी प्रावधान है। वहीं, लाइसेंस प्राप्त दुकानदार 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकेंगे। लाइसेंस लेने के लिए दुकानदारों से एक शपथ पत्र लिया जाएगा। इसके लिए दुकानदार का आधारकार्ड, दो पासपोर्ट साइज फोटो के साथ शपथ पत्र अनिवार्य किया गया है। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

बता दें कि पंचायतें अपने एरिया में धूम्रपान रहित क्षेत्र चयनित करेंगी। अगर इन क्षेत्रों में धूम्रपान किया जाता है तो पंचायतें लोगों को 200 रुपये का जुर्माना कर सकेंगी। पंचायतों में नशा निवारण समिति का गठन किया गया है। इसमें स्कूल अध्यापक अध्यक्ष होगा जबकि पंचायत सचिव, पटवारी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और एक पुलिस कर्मचारी शामिल होगा। पंचायत प्रधान की अध्यक्षता में यह कमेटी गठित होगी। शैक्षणिक स्थानों से 100 मीटर दूरी के बाद ही इन उत्पादों को बेचा जा सकेगा। दुकानों के बाहर तंबाकू के बोर्ड नहीं लगेंगे। दुकानों के आसपास तंबाकू का कचरा नहीं बिखरा होना चाहिए। ऐसी स्थिति में दुकानदार पर जुर्माना किया जा सकेगा। लाइसेंस लेने के लिए दुकानदारों को शपथ पत्र देने के लिए दो गवाह भी बताने होंगे। इनके भी शपथ पत्र में हस्ताक्षर और पूरा पता व फोन नंबर देना होगा। इन गवाहों की भी पूरी जिम्मेवारी तय की जाएगी।

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लाइसेंस प्राप्त दुकानदारों को अपनी दुकानों के बाहर एक साइन बोर्ड लगाना होगा। इसमें 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को तंबाकू बेचना दंडनीय अपराध है को प्रमुख्ता से प्रकाशित करना होगा। तंबाकू के पैकेज पर स्वास्थ्य चेतावनी वाले उत्पादों को ही बेचा जा सकेगा। बिना स्वास्थ्य चेतावनी वाले उत्पाद बेचने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

 

 

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