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‘आपने मसाला लगाया’, सुप्रीम कोर्ट से कंगना रनौत को बड़ा झटका, वापस लेनी पड़ी याचिका

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‘आपने मसाला लगाया’, सुप्रीम कोर्ट से कंगना रनौत को बड़ा झटका, वापस लेनी पड़ी याचिका

पोल खोल न्यूज़ डेस्क | नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी सांसद कंगना रनौत की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें 2021 के किसान आंदोलन में एक महिला प्रदर्शनकारी को लेकर उनके ट्वीट के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत को रद्द करने की मांग की गई थी। यह मामला न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया।

कंगना रनौत के वकील ने पीठ के समक्ष दलील दी कि उनकी मुवक्किल ने एक ट्वीट को रीट्वीट किया था और ओरिजिनल ट्वीट को अन्य लोगों द्वारा रीट्वीट किया गया था। वकील ने कहा कि रनौत ने एक महिला प्रतिभागी के बारे में बात की थी। उसके बाद एक शिकायत दर्ज की गई और मजिस्ट्रेट ने रनौत को समन जारी करना उचित समझा, जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

वहीं, इस पर जस्टिस मेहता ने कहा, “यह कोई साधारण री-ट्वीट नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। आपने कुछ जोड़ा, आपने जो पहले से था उसमें मसाला डाला…” वकील ने दलील दी कि उनकी मुवक्किल ने अपनी टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण दे दिया है। पीठ ने कहा कि स्पष्टीकरण निचली अदालत में दिया जा सकता है।

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वहीं, इस पर वकील ने जोर देकर कहा कि उनकी मुवक्किल पंजाब में यात्रा नहीं कर सकतीं। पीठ ने कहा कि वह व्यक्तिगत पेशी से छूट मांग सकती हैं। इसके बाद वकील ने कहा कि छूट मांगी गई थी, लेकिन नहीं मिली और निचली अदालत ने समन जारी करते समय उनके स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया।

मामले में संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद पीठ ने वकील से पूछा कि क्या वह याचिका वापस लेने को तैयार हैं, जिस पर वह सहमत हो गईं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को वापस लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया।

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आपको बता दें कि कंगना रनौत ने 2020-21 के किसान विरोध प्रदर्शन के संबंध में कथित रूप से महिला पर अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने हाई कोर्ट के दरवाजा खटखटाया। हालांकि, हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को रद्द कर दिया। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

गौरतलब है कि 2021 में पंजाब के बठिंडा जिले के बहादुरगढ़ जंडियन गांव की रहने वाली महिंदर कौर ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। बठिंडा की एक अदालत में कौर ने अपनी शिकायत में कहा कि अभिनेत्री ने एक रीट्वीट में उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए और टिप्पणियां की। अभिनेत्री ने कहा कि वह वही ‘दादी’ यानी बिलकिस बानो हैं, जो शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थीं।

बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक अगस्त को अपने आदेश में रनौत की याचिका खारिज करते हुए कहा, “याचिकाकर्ता, जो एक सेलिब्रिटी हैं, के खिलाफ विशिष्ट आरोप हैं कि रीट्वीट में उनके द्वारा लगाए गए झूठे और मानहानिकारक आरोपों ने प्रतिवादी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है और उन्हें न केवल उनकी बल्कि दूसरों की नजर में भी नीचा दिखाया है। इसलिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए शिकायत दर्ज करना दुर्भावनापूर्ण नहीं कहा जा सकता।”

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